नूंह हिंसा: मुस्लिमों के मकान गिराए जाने पर हाई कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार!

हाई कोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने और मकान गिराने पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट ने कहा, क्या सरकार ने किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन किया है?
जस्टिस जीएस संधवालिया ने नूंह और गुरुग्राम में हुई प्रशासनिक तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सरकार को फटकार लगाई है. वहीं सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल के अनुसार, मामले पर अभी लिखित निर्देश आना बाकी है. हरियाणा सरकार अगर नियमों के मुताबिक यह कार्रवाई कर रही है तो तोड़फोड़ जारी रह सकती है, लेकिन अगर इसे लेकर किसी भी नियम की अनदेखी हुई है तो कार्रवाई रोकनी होगी. कोर्ट ने तोड़फोड़ का अभियान अभी रोक दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में तोड़फोड़ अभियान रोका गया. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं.
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