महिला कोच छेड़छाड़ केस में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल!
महिला कोच से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) ने केस में चार्जशीट फाइल की है. चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है. लेकिन पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ रेप की धारा 376 के नहीं शामिल की है जिसको लेकर पीड़िता महिला कोच ने आपत्ति दर्ज कराई है.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि चार्जशीट में मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट की धारा 376 को शामिल नहीं किया गया है.दूसरी तरफ जूनियर महिला कोच ने चार्जशीट में संदीप सिंह को बचाने का प्रयास करार देते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगी.
एनबीटी में छपी रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कोर्ट में फाइल की गई करीब 700 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर चंडीगढ़ की जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. आरोप तय होने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा. चंडीगढ़ पुलिस ने इस चार्जशीट में शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है.
वहीं महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है. इन धाराओं को जोड़ने के लिए वह आरोप तय करने की कार्रवाई को लेकर अदालती सुनवाई में बहस करेंगे.
पीड़िता महिला कोच के पिता भी हरियाणा सरकार पर आरोपी संदीप सिंह को बचाने का आरोप लगा चुके हैं.
इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री को उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए.