रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम दोषी करार, पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने ठहराया दोषी!

 

साध्वी यौन शोषण और पत्रकार ही हत्या के मामले में सजायाफ्ता राम रहीम को पंचकुला की विषेश सीबीआई कोर्ट ने एक और मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने रामरहीम को डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम के साथ चार अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम और पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया है. इस मामले में अब 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा .

डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत पूर्व डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार सिंह, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया है.

रणजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई ने तीन दिसंबर 2003 को केस दर्ज किया था. वहीं पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ हत्या के मुकदमे को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है.