रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार गौ-रक्षकों को 7 साल की सजा!
राजस्थान की अलवर अतिरिक्त जिला एवं शेसन कोर्ट ने 2018 के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में चार गौ रक्षकों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने 92 पेज के फैसले में परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को आईपीसी की धारा 304, 323 और 341 के तहत सजा सुनाई है.
घटना 20 जुलाई 2018 की है जब रकबर अपने दोस्त असलम खान के साथ राजस्थान के अलवर से नूंह के अपने कोलगांव एक दुधारु पशु को लेकर आ रहे थे. इस दौरान गौ तस्करी के शक में चार गौ रक्षकों ने रकबर की पीट पीटकर हत्या कर दी थी. इस बीच रकबर का दोस्त असलम भागकर बचने में कामयाब रहा था.
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस रकबर को अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई थी. एफआईआर में पुलिस ने रकबर के अस्पताल में दिये बयान का जिक्र किया है जिसमें रकबर ने गौरक्षकों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने की बात कही थी. वहीं इस मामले पर रकबर की पत्नी ने सजा को पर्याप्त नहीं बताते हुए कहा, ‘हम जैसे गरीब लोगों के लिए न्याय का कोई मतलब नहीं है.”